Rajasthan SC ST OBC EWS Certificate Rule राजस्थान में एससी, एसटी ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भर्तियों को लेकर नए नियम लागू: राजस्थान सरकार ने आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को लेकर प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी नए नियम जारी किए हैं. अब सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर होगा. अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा. राजस्थान कार्मिक विभाग की ओर से परिपत्र जारी किया गया था जिसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक विभाग के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
इस संबंध में जारी किए गए नोटिस को अभ्यर्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते है.
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Rajasthan SC ST OBC EWS Certificate Rule
केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है. आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों द्वारा इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है. ऐसे में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/वर्ग का लाभ नहीं दिया जाए.
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राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भर्तियों को लेकर नए नियम लागू
राजस्थान की विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जाएगा. अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा. इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दे दी है.
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